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  • न्यायालयों को महिलाओं से काम करने के लिए पूछना चाहिए बजाय पतियों को रहरखाव का भुगतान करने का आदेश देने के

    Rajesh Vakharia

    आपने पितृसत्ता (patriarchy) को महिलाओं पर अनेक तरह की पाबन्दी लगाने और नुक्सान पहुँचाने के बारे में शायद सुना होगा परन्तु अभी पुरुषों के अधिकार में काम करने वाले कार्यकर्ता भी पितृसत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उकना मानना यह है कि आज कल के कोर्ट महिलाओं को आधुनिक विशेषाधिकार तो दे चुके हैंपरन्तु पुरुषों को पितृसत्तात्मक (patriarchal) भूमिकाओं में बाँध रखा है |

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति को पत्नी के रखरखाव के भुगतान के लिए व्यवस्था करनी होगी भले ही उसके पास कोई नौकरी नहीं हो | “कभी कभीदलील(बैलवास्तव में पति कहता है कि उसके पास पत्नी के रखरहव के लिया कोई साधन नहीं है,क्योंकि उसकी नौकरी चली गइ है या उसका व्यवसाय अच्छी तरह से नहीं चल रहा है यह केवल बुरे बहाने है जिन्हे कानून स्वीआर नहीं करता |” बेंच ने कहा।

    सुप्रीम कोर्ट को समझना चाईए कि भारत के अधिकतर पुरुषों के पास सरकारी नौकरी करने वालों की तरह स्थायी नौकरी नहीं हैजिसमे नियमित रूप में वतन मिलता हो अदालतों का चक्कर काटकेकाटके पुरुषों की नौकरीआं चली जाती है उसके बाद वह जो काम लेते हैउसमे उनकी पहले से काम कमाई होती है |

    भारतीय न्यायपालिका अपनी इस सोच में बहुत पारंपरिक जिसके अनुसार पुरुष का कर्त्तव्य प्रदाता का हैऔर महिला का कर्त्तव्य घर पे रहना हमने अदालतों को कभी यह पूछते हुए नहीं देखा कि एक औरत बहार जाएअपनी जीविका खुद कमाए |

    धारा ४९८अ (498a) के लिए नौकरी खोते पुरुष

    अब एक दिनअक्सर महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने और पैसे निकलवाने के लिए खंड 498a (४९८अजैसे आपराधिक कानूनों का दुरूपयोग करती हैंअदालतें उसे महीनों या वर्षों तक ज़मानत नहीं देती हैजिसके कारण उसे और परिवार जनों को वकीलोंपुलिस आदि के आगेपीछे घुमते हुए खूब परेशानियां उठानी पढ़ती हैंअंत मेंवह अपनी ज़मानत करने के चक्कर में अपनी सारी बचत और नौकरी भी खो देता हैन्यायालय इस पहलु पर कभी भी विचार नहीं करते और उसे पत्नी के रखरखाव का भुगतान करने का आदेश देता हैं यद्यपि वह न्यायपालिका के काम करने के तरीके की वझे से बेरोजगार है|

    खंड 498a के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निचले न्यायपालिका के बहरे कानों पर गिर गया है। अबअदालतों एक मात्र झगड़ा या पत्नी के साथ मतभेद के लिए हत्या के प्रयास मामला पुरूषों पर दर्ज कर रही है|” , राजेश वखारियासेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष (SIFF) कहते हैं।

    वह कहते हैं कि कई ऐसे उदहारण है जिसमे आदमी को देश एक छोर से दूसरे छोर ज़मानत की सुनवाई में भाग लेने के लिए १० बार आनेजाने की ज़रूरत पढ़ीइन सब का कारन यह था की अदालतों ने ज़मानत देने का फैसला स्थगित कर दिया था|

    सुप्रीम कोर्ट को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए जमानत की सुनवाई के स्थगन द्वारा उत्पीड़न की वजह से नौकरियों ना चली जाए|

    सुप्रीम कोर्ट को पहले जमीनी वास्तविकताओं और अदालतों के चक्कर काटते गरीबमध्यम वर्ग के लोगों की परिशानियों की ओऱ ध्यान देना चाइये नाकि सिर्फ परंपरागत कर्तव्यों की याद दिलाने की बजाये|

    कानून की भी अत्यंत पारम्परिक व्याख्या

    लाखों महिलाएं आज परंपरागत कर्तव्यों से मुक्त होना चाहती है और अदालतों नें इस आधुनिक सोच को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। परन्तु रखरखाव कानूनों की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आज भी अत्यंत पारंपरिक और पितृसत्तात्मक है। आज के आधुनिक युग में जब एक ओर महिलाओं के विकल्प और स्वतंत्रता के बारे में बात की जा रही है वहीँ अदालतों का पुरुषों से अपनेअपने पारंपरिक कर्तव्यों को पूरा करने की उम्मीद रखना दोहरा मापदंड है|

    ” न्यायपालिका को पुरुषों को पारंपरिक कर्तव्य से पुरुषों को मुक्त करना होगा अगर वोह महिलाओं की आकांक्षाओं के प्रति गैरपरंपरागत दृष्टिकोण रख रही हैमहिलाओं के लिए आधुनिक विशेषाधिकार देनाजबकि पुरुषों को पारंपरिक उम्मीदों से बंधे हैं– ये दोहरे मापदंड हैं।“, ज्योति तिवारीसेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के प्रवक्ता कहती हैं।

    हाल ही मेंभारत के विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमे यह सुझाव था कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाये कि यदि पति विकलांग है या पत्नी को बनाए रखने के लिए कमाने में असमर्थ हैतो तलाक के दौरान युवा महिला के रखरखाव उपलब्ध कराने का दैत्व्य वृद्ध ससुराल वाले उठाये|

    पुरुषों समाज पर सभी पारंपरिक बोझ क्यों डाले जाये जबकिसमाज और न्यायपालिका महिलाओं को आधुनिक विशेषाधिकार देने में लगी है ?”, ज्योति तिवारी पूछती है|

    अधिकांश पश्चिमी देशों में परिवार न्यायालय एकमुश्त महिलाओं के लिए रखरखाव की अवधारणा को ख़ारिज कर चुकी हैयह सही समय हैभारतीय सरकारों और परिवार अदालतें पारंपरिक पितृसत्तात्मक सिद्धांतों का अभ्यास करना बंद करेंपुरुषों आधुनिक बनने और पितृसत्तात्मक उम्मीदों को पूरा करने के दबाव से बहुत परेशान है| ” कहती है ज्योति |

  • ‘Enjoy & Be Happy…’ लिखकर पति ने कर ली आत्‍महत्‍या

    Rajesh Vakharia

    पति अपनी पत्‍नी से प्रताडि़त होकर सुसाइड करने से पहले परिजनों, दोस्‍तों और प्रशासन के लिए सुसाइड नोट छोड़ गया है। जो कि कुछ इस प्रकार है- भारत में इस तरह का कानून क्‍यों बना, जिसमें एक लड़की के मौखिक बयान को सच मानकर संबंधित सभी लोगों को परेशान किया जाता है। दूसरे पक्ष को तो अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जाता है। लड़की के सिर्फ मौखिक बयान पर ही दूसरों को आरोपी बना दिया जाता है। पति कहता है कि, कोई नहीं, एंज्‍वॉय एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज लीव माई ऑल फैमिली मेंबर्स।’

    झांसी. दहेज प्रथा के मामले में एक बैंक कर्मचारी अवधेश ने फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली। पति अपनी पत्‍नी से प्रताडि़त होकर सुसाइड करने से पहले परिजनों, दोस्‍तों और प्रशासन के लिए सुसाइड नोट छोड़ गया है। जो कि कुछ इस प्रकार है- भारत में इस तरह का कानून क्‍यों बना, जिसमें एक लड़की के मौखिक बयान को सच मानकर संबंधित सभी लोगों को परेशान किया जाता है। दूसरे पक्ष को तो अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जाता है। लड़की के सिर्फ मौखिक बयान पर ही दूसरों को आरोपी बना दिया जाता है। पति कहता है कि, कोई नहीं, एंज्‍वॉय एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज लीव माई ऑल फैमिली मेंबर्स।’

    आत्‍महत्‍या करने से पहले पति द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट।

    सुसाइड नोट में लिखा है कि, जिस दरवाजे कभी पुलिस नहीं आई, अब वहां हर दिन पुलिस आती है। मेरे माता-पिता को पुलिस थाने उठाकर ले जाती है। दफ्तर में मेरी इज्‍जत सभी के सामने उछाल दी गई। पति ने लिखा है कि वह सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक के काम को बेहद पसंद करता था। शादी से पहले जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन शादी होते ही जिंदगी नर्क बन गई।

    पति ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि उसकी पत्‍नी उन्‍नति और भाई अभिषेक ने उस पर दहेज के झूठे आरोप लगाए। वे कहते हैं कि शादी में 20 लाख रुपए नकद और अन्‍य कीमती सामान लिए गए, जो कि झूठ है। मेरे पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाने की धमकी दी गई। मेरे चेहरे पर तेजाब से हमला करने की भी धमकियां मिली। इतना कुछ होने के बाद भी कानून ने कुछ नहीं किया।

    सुसाइड नोट में अंतिम में लिखा है कि- मम्‍मी-पापा प्‍लीज मुझे माफ कर देना और अपना ख्‍याल रखना। यदि आप लोग खुश नहीं रहेंगे तो मेरी आत्‍मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। किसी के भी आंखों में आंसू मुझे सदैव तकलीफ देते रहेंगे। मैं उन लोगों को हमेशा याद रखूंगा, जो मेरे बुरे वक्‍त में भी मेरे साथ थे। इस सुसाइड नोट में महिला थाना, सीओ, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, मानवाधिकार और महिला आयोग को भी नामित किया गया है।